यातायात माह शुरू

लखनऊ।


1 नवम्बर 


से बिना हेलमेट मिलने पर 3 हजार देना होगा जुर्माना।


बाइक सवार के साथ - साथ पीछे बैठे सख्स को भी हेलमेट लगाना होगा अनिवार्य।


दो पहिया के साथ ही चार पहिया सवारी को लेकर भी संख्त हुआ प्रशासन।


कार चालक के साथ - साथ बगल सीट पर बैठे सख्स को भी सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य।


पकड़े जाने पर नए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भरना होगा जुर्माना।


3 बार चालान होने पर वाहन होगा अब सीज।