लखनऊ।
1 नवम्बर
से बिना हेलमेट मिलने पर 3 हजार देना होगा जुर्माना।
बाइक सवार के साथ - साथ पीछे बैठे सख्स को भी हेलमेट लगाना होगा अनिवार्य।
दो पहिया के साथ ही चार पहिया सवारी को लेकर भी संख्त हुआ प्रशासन।
कार चालक के साथ - साथ बगल सीट पर बैठे सख्स को भी सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य।
पकड़े जाने पर नए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भरना होगा जुर्माना।
3 बार चालान होने पर वाहन होगा अब सीज।